सार

आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) पर अनियमितता के आरोप के चलते 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत खाताधारक 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। 

मुंबई. आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) पर अनियमितता के आरोप के चलते 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत खाताधारक 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। प्रतिबंध के मुताबिक, बैंक ना तो नए लोन दे सकेगा और ही पुराने लोन रिन्यू कर सकता है। इस दौरान बैंक में कोई निवेश भी जमा नहीं कर पाएगा।  

आरबीआई ने PMC बैंक पर बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्‍शन 35ए के तहत यह कार्रवाई की। लेकिन आरबीआई के इस प्रतिबंध से ग्राहकों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई हैं। हालांकि, आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। बैंक अगले आदेश तक बैंकिंग कारोबार जारी रख सकता है। 

पीएमसी अरबन को-ऑपरेटिव बैंक है। बैंक की  नई दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश में शाखाएं हैं। बैंक की 137 शाखाएं हैं। आरबीआई के निर्देश के बाद बैंक की कई शाखाओं में ग्राहकों ने हंगामा भी किया।