सार

टीआरएस विधायक खरीद फरोख्त केस में एसआईटी ने बीजेपी नेता बीएल संतोष व अन्य को बीते 21 नवम्बर को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया था। लेकिन वह नहीं आए। इसके बाद कोर्ट के निर्देश के आधार पर एसआईटी ने बीजेपी नेता को 26 या 28 नवम्बर को पेश होने का नोटिस दिया।

TRS MLA poaching: टीआरएस विधायकों के खरीद केस में तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता को 13 दिसंबर तक राहत दे दी है। विधायक खरीद-फरोख्त केस की जांच कर रही एसआईटी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष केा पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने अगले 13 दिसंबर तक बीएल संतोष को पेश होने पर रोक लगा दी है। जस्टिस के.सुरेंद्र ने बीजेपी नेता को राहत देते हुए स्टे दे दिया है।

कई नोटिस दे चुकी है एसआईटी

टीआरएस विधायक खरीद फरोख्त केस में एसआईटी ने बीजेपी नेता बीएल संतोष व अन्य को बीते 21 नवम्बर को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया था। लेकिन वह नहीं आए। इसके बाद कोर्ट के निर्देश के आधार पर एसआईटी ने बीजेपी नेता को 26 या 28 नवम्बर को पेश होने का नोटिस दिया। लेकिन कोर्ट ने 25 नवम्बर को इस मामले में पेश होने के लिए 5 दिसंबर तक रोक लगा दी थी। एक बार फिर हाईकोर्ट ने इस स्टे को 13 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

इन लोगों को भी एसआईटी ने बनाया है आरोपी

इस केस में बीएल संतोष और तीन अन्य को एसआईटी ने आरोपी बनाया है। एसआईटी ने एसीबी कोर्ट को बताया कि टीआरएस विधायक खरीदने की कोशिश करने के केस में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, केरल के जग्गू स्वामी, तुषार वेल्लापल्ली के अलावा वकील बी.श्रीनिवास को आरोपी बनाया गया है। इसके पहले टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी समेत चार विधायकों ने 26 अक्टूबर को इस मामले में तहरीर देकर रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिंहयाजी स्वामी के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। एफआईआर के अनुसार रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की। इन रुपयों के बदले में पैसा लेने वाले टीआरएस विधायक को अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ना होगा।

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