सार
कुलभूषण जाधव के मामले में आया फैसला। भारत के सपोर्ट में आईसीजे के 16 में से 15 जज रहे।
हेग (नीदरलैंडस): कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) का फैसला आ चुका है। फिलहाल कुलभूषण की की फांसी की सजा पर बेंच ने रोक लगा दी है। 16 जजेस की बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला 6:30 बजे दिया। फैसले में 15:1 का रेशियो रहा क्यूंकि एक जज तसद्दुक़ हुसैनी जिलानी ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने इस मामले के लिए अपनी तरफ से अस्थायी जज के तौर पर जिलानी को चुना था जिन्होंने आज पाकिस्तान की तरफ से आईसीजे में अपना फैसला दिया। बता दें कि साल 2017 में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को आतंकवादी और जासूस कहते हुए गिरफ्तार किया था और उसे फांसी देने की बात कही थी। हालांकि भारत ने जाधव का साथ दिया और मामला आईसीजे तक गया।
जिलानी ने दिया पाकिस्तान का साथ
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस मामले का फैसला देते हुए फांसी फिलहाल के लिए रोक दी है। 16 जजों में से इकलौते जिलानी ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान का साथ देते हुए कुलभूषण के खिलाफ फैसला दिया। जिलानी 2009 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और 'जेंटलमैन्स जज' के नाम से मशहूर हैं। उन्होनें अपने कार्यकाल के दौरान पकिस्तान में हिन्दुओं और माइनॉरिटीज के लिए फ्रीडम ऑफ रिलिजन का फैसला दिया था।