सार

कृषि अध्यादेश के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल बिल का विरोध कर रही है। लोकसभा में घोषणा करते हुए शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने इसकी जानकारी दी थी। 

नई दिल्ली. कृषि अध्यादेश के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल बिल का विरोध कर रही है। लोकसभा में घोषणा करते हुए शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि हरसिमरत कौर बादल केंद्र में संसद द्वारा पेश किए गए तीन कृषि बिलों के विरोध में मोदी सरकार को छोड़ देंगी। इसके कुछ देर बाद ही हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी।

सदन में सुखबीर सिंह बादल ने कहा, प्रस्तावित कानून कृषि क्षेत्र के निर्माण के लिए पंजाब की सरकारों द्वारा की गई 50 सालों की मेहनत को नष्ट कर देंगे। उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के बड़े पैमाने पर योगदान को याद किया। सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में कहा, मैं घोषणा करता हूं कि हरसिमरत कौर बादल नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा देंगी।

कृषि बिल कौन से हैं और उनमें क्या है?

1- किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020
2- किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020
 

केन्‍द्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों को प्रस्‍तुत करते हुए कहा, इन विधेयकों में निहित उपायों से कृषि उपज का बाधारहित व्‍यापार हो सकेगा और इनसे किसान अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने में भी सशक्‍त होंगे। उन्‍होंने यह भी कहा कि ये उपाय सरकार द्वारा किए गए उपायों की श्रृंखला में नवीनतम हैं जो देश के किसानों के कल्‍याण के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है जिसमें किसान और व्‍यापारी विभिन्‍न राज्‍य अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों से बाहर पारदर्शी और बाधारहित व्यापार कर सकेंगे। किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्‍पर्धी वैकल्पिक व्‍यापार चैनलों के माध्‍यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्‍यों पर किया जा सकेगा। 

किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 में कृषि समझौतों पर राष्‍ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्‍यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से किसानों को संरक्षण देगा और उनका सशक्तिकरण भी करता है।