सार
महिला सरकारी कर्मचारियों के हित में सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब सरकारी नौकरी में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने फैमिली पेंशन में पति की बजाए बच्चों का नाम नॉमिनी के रूप में एड करा सकती हैं।
नई दिल्ली। महिला कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के मुताबिक अब सरकारी महिला कर्मचारी वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति की बजाए अपने बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लिए अपना नॉमिनी घोषित कर सकती है। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू महिला हिंसा के मामले में कुछ कमी आ सकती है। सरकार के इस निर्णय से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना इससे सशक्त होंंगी महिलाएं
सरकार के नए नियम के तहत अब महिलाएं विवादित शादी या महिला ने पति के खिलाफ कोई केस दर्ज कराया है तो उस स्थिति महिला कर्मी पेंशन के नॉमिनी के रूप में अपने बच्चों का नाम एड करा सकती है। अब तक महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी फैमिली पेंशन उसके पति हो ही मिला करती थी। अब महिला कर्मी को अपने बच्चों को भी पेंशन के लिए नॉमिनेट करने की सुविधा मिलेगी।
पति के खिलाफ यदि दर्ज है मुकदमा
सरकार के नए नियमों के तहत यदि किसी महिला की अपने पति से नहीं बनती है औऱ उसको कोर्ट में केस चल रहा है या फिर महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है तो महिला सरकारी महिला कर्मचारी अपनी पेंशन में नॉमिनी से पति का नाम हटाकर फैमिली पेंशन में अपने बच्चों का नाम एड कर सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिला हिंसा के मामलों में कमी आएगी।
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