सार

पहली से 5वीं तक के स्कूल सोमवार यानी 22 नवंबर से खुल रहे हैं। लंबे समय के बाद प्राइमरी स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लास में छात्रों की उपस्थिति वैकल्पिक होगी और बच्चों को स्कूल भेजने में पैरेंट्स की सहमति अनिवार्य होगी। स्कूल आने वाले छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना होगा।

गांधीनगर : गुजरात (gujrat) में पहली से 5वीं तक के स्कूल सोमवार यानी 22 नवंबर से खुल रहे हैं। लंबे समय के बाद प्राइमरी स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लास में छात्रों की उपस्थिति वैकल्पिक होगी और बच्चों को स्कूल भेजने में पैरेंट्स की सहमति अनिवार्य होगी। स्कूल आने वाले छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना होगा। इसके साथ ही स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। कोविड नियमों का पालन जरूरी होगा। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी (Jitu Vaghani) ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि करीब डेढ़ साल बाद सरकार ने प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति दी है। इससे पहले 6वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं।

2 सितंबर से खुले थे स्कूल
गुजरात में पहले से ही 2 सितंबर से कक्षा 6 से 8 के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 26 जुलाई से कक्षा 9 से 11 के लिए 26 जुलाई से पहले ही स्कूल खोल दिए थे। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करते हुए ही स्कूल ऑफलाइन क्‍लासेज़ शुरू किए गए हैं। कक्षाओं में और स्कूल परिसर के बाहर सोशल डिस्‍टेंसिंग बनाए रखना, सभी छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए फेस मास्क और सैनिटाइटर का उपयोग अनिवार्य रहेगा। स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। बता दें कि कोविड के कारण  करीब डेढ़ साल से स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस बंद चल रही थी। 

पैरेंट्स की सहमति अनिवार्य
सरकार ने स्कूल खोलने से पहले कड़े नियम बनाए हैं। इससे पहले भी जो कक्षाएं लगनी शुरू हुईं थी उनमें कोरोना वायरस से संबंधित दिशा-निर्देशों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही पढ़ाई हो रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि छात्र फिजिकल ऑफलाइन क्‍लासेज़ में भाग लेने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने माता-पिता से सहमति पत्र जमा कर स्‍कूल आना होगा। स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट का भी ख्याल रखना होगा। उनके बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। 

इसे भी पढ़ें-Gujarat: अहमदाबाद में आज से सड़क किनारे अंडे-नॉनवेज स्टॉल लगाने पर बैन, ये स्थान चिह्नित

इसे भी पढ़ें-MP के इन दो शहरों में लागू होगा पुलिस-कमिश्नर सिस्टम, पुलिस के बढ़ेंगे अधिकार, जाने क्या होती है प्रणाली ?