सार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश में 19 अप्रैल से 3 मई की सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 3 मई तक प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। कई लोगों का कहना है कि बिना बताए सरकार का यह अचानक यह फैसला लेना गलत है। आनन-फानन में इस निर्णय से लोगों के कई काम अटक गए हैं।

जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने शनिवार-रविवार का वीकेंड लॉकडाउन किया था। 

कुछ ने कहा सही तो कुछ ने कहा गलत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश में 19 अप्रैल से 3 मई की सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 3 मई तक प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। कई लोगों का कहना है कि बिना बताए सरकार का यह अचानक यह फैसला लेना गलत है। आनन-फानन में इस निर्णय से लोगों के कई काम अटक गए हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि जरूरी सेवाओं और जरूरी सामान की आपूर्ति होती रहेगी। क्योंकी जान है तो जहान है...

सिर्फ इन विभाग के कर्मचारी आ-जा सकेंगे
सीएम गहलोत ने कहा कि जिला प्रशासन,गृह, वित्त,पुलिस,जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम व वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन,आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा से जुड़े कार्मिक इत्यादि कर्मचारियों को कार्ड दिखाने पर छूट रहेगी। केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत। उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।

जानिए क्या खुला रहेगा
-  मजदूरों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसे फैक्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी।
- ठेला और फेरी लगाकर पेट पालने वाले लोगों को सरकार की तरफ से छूट रहेगी।
- दूध डेयरी, किराना सामान, मंडियां, फल-सब्जियां, डेयरी रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
-पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुलेंगे और फेरी लगाकर शाम 7 बजे तक ही फल-सब्जी बेच सकेंगे। 
- राशन की सरकारी दुकानें सातों दिन खुलेंगी। 
- गांवों में मनरेगा के काम जारी रहेंगे, नरेगा श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलेगा।
- समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी। 
- इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
-जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे।
-बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
- राज्य के सभी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे।
- सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगी।
- सभी तरह के सार्वजनिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह आयोजित नहीं होंगे।
- विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां दिनांक 14.04.2021 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी।
- बस स्टैण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
- राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।