सार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संक्रमित होने के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बता दें कि सीएम के बेटे वैभव गहलोत भी पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।
जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण और नया वैरिएंट ओमिक्रॉन बेकाबू होता दिख रहा है। इसकी चपेट में आने से अब कोई नहीं बच पा हा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संक्रमित होने के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बता दें कि सीएम के बेटे वैभव गहलोत भी पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इतना ही नहीं सीएम आवास के 25 कर्मचारी भी पॉजिटिव हो चुके हैं। इन सबको देखते हुए अब राजस्थान सरकार आज नई पाबंदियां लागू करने का फैसला कर सकती है।
प्रदेश 6 हजार पार हुआ कोरोना का आंकड़ा
दरअसल, पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान में कोरोना के 6095 नए केस मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ राज्य में अब एक्टिव केस संख्या 25088 हो गई है। राजधानी जयपुर 2749 एक्टिव केस, तो जोधपुर में 601 और अलवर में 375 केस मिले हैं। वहीं सीकर में 273 और उदयपुर में 324 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इस हिसाब से जयपुर और जोधपुर के बाद अलवर प्रदेश का तीसरा नंबर का संक्रमित जिला बन गया है
वीकेंड कर्फ्यू भी लागू होगा
बता दें कि प्रदेश में कोरोना बढ़ती तीसरी लहर के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। वहीं कोरोना हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने आज मंगलवार को अनुशासन कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि इन नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में अब नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लागू रहेगा।
सीएम के घर में बहू और पोती निगेटिव
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर में कोरोना ने एंट्री कर ली है। अब परिवार के तीन सदस्य संक्रमित हो चुके हैं। तीनों सदस्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने घर में मैं आइसोलेट हो गए हैं। वहीं अब घर में सीएम गहलोत की पत्नी और उनकी पोती ही निगेटिव बची हैं।
अभी राज्य में लागू है ये गाइडलाइन
- शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
- वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी गतिविधियों को ही छूट दी जाएगी।
- प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
- सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में आगामी 30 जनवरी तक 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
- नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में शादी समारोह में 50 लोगों की ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
- शादियों को लेकर आगामी 30 जनवरी तक आदेश प्रभावी रहेगा।
- कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर मैरिज हॉल, होटल आदि 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
- धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे।
- रेस्टोरेंट और क्लब 50 फीसद क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे।
- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर भी 50 फीसद क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुलेंगे।
- नगर निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर सभी प्रकार के आयोजनों और धरना-प्रदर्शनों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में धरना-प्रदर्शनों में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये नियम भी फिलहाल 30 जनवरी तक के लिए हैं।
- अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- किसी भी आयोजनों में ‘नो मास्क, नो एंट्री’ और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
- व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- 31 जनवरी तक सभी पात्र व्यक्तियों की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा।
- 31 जनवरी तक दोनों डोज नहीं लगवाने पर कार्यालयों आदि में एंट्री नहीं मिलेगी।
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