सार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह विभाग की गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार राजधानी सहित कहीं पर भी अगर बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो बाजार को सात दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, नो मास्क-नो एंट्री का प्रावधान सख्ती से लागू होगा। जिस दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया गया, तो उसे जुर्माने के साथ सील कर दिया जाएगा। 

जयपुर (Rajasthan) । राजधानी जयपुर सहित पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दो जून से खुलेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने टाइम भी फिक्स किया है, जिसके मुताबिक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। मॉल्स और AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुल सकेंगी। बता दें कि 17 अप्रैल से लेकर अब तक बंद लॉकडाउन लगाया गया था। 

कब तक क्या खुलेंगे
-25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तर सुबह 9:30 बजे से देापहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। यह व्यवस्था 7 जून तक रहेगी।
-निजी वाहन दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल-डीजल भरवा सकेंगे।
-निजी वाहन से दोपहर 12 बजे तक जिले में कहीं भी आ जा सकेंगे।
-डेयरी, दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी।
-फल सब्जी की दुकानें, मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
-ई-मित्र, आधार केंद्र 4 बजे तक खुलेंगे।
-बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट 2 बजे तक खुलेंगे।
-रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
-रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकाने से सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा।
-ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति, चाट पकौड़ी के ठेलों को अनुमति।

प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर बाजार होगा 7 दिन के लिए बंद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह विभाग की गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार राजधानी सहित कहीं पर भी अगर बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो बाजार को सात दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, नो मास्क-नो एंट्री का प्रावधान सख्ती से लागू होगा। जिस दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया गया, तो उसे जुर्माने के साथ सील कर दिया जाएगा।