सार

उत्तराखंड में बिजली की दरों में 12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव ऊर्जा निगम ने पास किया है। नियामक आयोग की मंजूरी के बाद नई दरें अगले वित्त वर्ष से लागू हो सकती हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

उत्तराखंड में बिजली की दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तराखंड ऊर्जा निगम बोर्ड द्वारा 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जो अब विद्युत नियामक आयोग (UERC) को भेजा जाएगा। यदि आयोग इसे स्वीकृत करता है, तो आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 से नई दरें लागू हो सकती हैं।

बढ़ी हुई दरें: कितनी और कब से लागू होंगी?

गुरुवार को ऊर्जा निगम मुख्यालय में आयोजित बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली दरों में 1.06 प्रतिशत की कमी का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन पिछली बार आयोग द्वारा अस्वीकृत हुए खर्चों को इस बार फिर से प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इससे कुल 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया है।

12 प्रतिशत की बढ़ोतरी का असर

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजे गए इस प्रस्ताव में 12 प्रतिशत वृद्धि का सुझाव दिया गया है। आयोग जनसुनवाई के बाद इसे स्वीकार कर सकता है, जिसके बाद मार्च के अंत तक नई बिजली दरें जारी कर दी जाएंगी। यह दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इसका ज्यादा असर बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।

आयोग ने पहले भी खारिज किया था प्रस्ताव

पिछले वर्ष, आयोग ने ऊर्जा निगम के खर्चों को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके चलते बिजली दरें नहीं बढ़ाई गई थीं। अब पुराने खर्चों को फिर से इस प्रस्ताव में जोड़ा गया है। यदि इस बार भी आयोग इन खर्चों को न मंजूरी देता है, तो दरें एक प्रतिशत घट भी सकती हैं। आयोग के स्तर पर चलने वाली जनसुनवाई में लोगों से आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका समाधान होने के बाद एक अप्रैल से नई दरें लागू की जा सकती हैं।

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