सार
अब आप बिना फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के चालान काटने से बच सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी नहीं काट पाएगी। इसके लिए आपके पास बस अपना स्मार्टफोन होना जरुरी है इसके बाद बस आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरुरत नहीं है।
टेक डेस्क.कई बार ऐसा होता है की हम अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License ) रखना भूल जाते हैं ऐसे में न जाने कितने पैसों का चालान कटवा चुके हैं। अगर आप अपने पर्स में DL लेकर नहीं घूमना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आप बिना फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस के चालान कटने से बच सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी नहीं काट पाएगी। इसके लिए आपके पास बस अपना स्मार्टफोन होना जरुरी है इसके बाद बस आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरुरत नहीं है। सभी कार और दोपहिया वाहन मालिक अब डिजिलॉकर (DigiLocker) प्लेटफॉर्म या एमपरिवहन मोबाइल ऐप (m parivahan sewa) पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) को डिजिटल रूप में रख सकते हैं। यातायात पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर वे अपने फोन पर सभी दस्तावेज दिखा सकते हैं।
ये भी पढ़ें- पेट्रोल से भी कम खर्चे में अपने घर लाएं ये टॉप 5 Electric Scooters , सिंगल चार्ज पर देंगे 150 km की माइलेज
क्या है डिजिलॉकर और कैसे काम करता है ?
डिजिलॉकर ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक आसान ऑनलाइन सेवा है। भारतीय नागरिक अपने ऑफिसियल दस्तावेजों को डिजिलॉकर के माध्यम से क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। डिजिलॉकर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को वैलिड आधार संख्या बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अब भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए सीधे आपके डिजिलॉकर खाते में डिजिटल प्रारूप जारी किए हैं।
ये भी पढ़ें- दुनिया की सबसे एडवांस्ड हाइड्रोजन कार Toyota Mirai इंडिया में हुई लॉन्च, बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
डिजिलॉकर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस सेव करने के फायदे
- आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। यदि आवश्यक हो तो आप इसे कभी भी दिखाने के लिए अपने ऑनलाइन अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं।
- आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने डीएल से संबंधित कोई भी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि आप किसी अन्य दस्तावेज जैसे पैन या वोटर आईडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो संबंधित विभाग आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सीधे डिजिलॉकर से एक्सेस करके पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैन्युअल रूप से डीएल जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- आपके फिजिकल डीएल की तरह, डिजिलॉकर पर आपके डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को भी वेरीफाई किया जा सकता है। अधिकारी को डिजिटल डीएल पर क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा या दस्तावेज़ को सत्यापित करने के लिए मोबाइल ऐप पर क्यूआर स्कैन सुविधा का इस्तेमाल करना होगा।
ये भी पढ़ें- Airtel ग्राहकों की हुई चांदी ! 28 दिन की वैलिडिटी वाला जमाना हुआ पुराना, अब 1 महीने की मिलेगी वैलिडिटी