टेक डेस्क । रिजर्व बैंक की तरफ से जारी नए नियम के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2021 से ऑटो डेबिट को लेकर नियम में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत ऑटो बिलिंग होने के बावजूद बैंक आपको पहले मैसेज करेगा, कस्टमर की अनुमति के बाद ही उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। यानि ऑटो डेबिट से पहले SMS के जरिए आपसे इस ट्रांजेक्शन की मंजूरी ली जाएगी। नए नियम को लेकर HDFC बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। देखें किन सेवाओं पर ये नियम लागू होगा, कहां आप ऑटो पेमेंट कर सकते हैं..