सार
PhonePe ऐप से एडवांस टैक्स भरने की सुविधा इंडीविजुअल और बिजनेस दोनों तरह के करदाता को मिल रही है। इस ऐप की हेल्प से वे अपना एडवांस टैक्स भर सकते हैं। इस सर्विस का मकसद करदाताओं को आसानी से टैक्स भुगतान की सुविधा देना है।
टेक डेस्क : टैक्स जमा करने में तमाम टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। हर किसी के लिए यह काम थोड़ा मुश्किल वाला होता है। पोर्टल पर जाकर भी टैक्स जमा (Income Tax Payment) करना उतना आसान नहीं होता है। ऐसे में आपकी सुविधा का ध्यान रखते हुए PhonePe ने इस काम को आसान बना दिया है। इस ऐप की मदद से कोई भी टैक्सपेयर एडवांस टैक्स या अपने बकाया टैक्स जमा कर सकता है।
PhonePe से आसानी से जमा करें टैक्स
फोन पे ऐप पर नया फीचर 'Income Tax Payment'की शुरुआत हो गई है। इस फीचर से करदाता पलक झपकते ही अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए यूपीआई और क्रेडिट कार्ड दोनों से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। इस दौरान ITR भरने वाले कई टैक्स पेयर्स पर बकाया टैक्स भी निकल सकती है। ऐसे में PhonePe के Income Tax Payment ऑप्शन से क्रेडिट कार्ड से टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।
PhonePe से टैक्स जमा करने का तरीका
- सबसे पहले PhonePe ओपन करें.
- अब Income Tax ऑप्शन पर क्लिक करें.
- टैक्स का टाइप इंडीविजुअल या बिजनेस सेलेक्ट करें.
- असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें और पैन कार्ड की डिटेल्स भरें.
- अपना टैक्स अमाउंट डालकर पेमेंट मोड चुनें.
- क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से टैक्स जमा कर सकते हैं.
फोन पे से कौन भर सकता है टैक्स
टैक्स का भुगतान होने के बाद दो दिन में ऑफिशियल पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। PhonePe ऐप से एडवांस टैक्स भरने की सुविधा इंडीविजुअल और बिजनेस दोनों तरह के करदाता को मिल रही है। इस ऐप की हेल्प से वे अपना एडवांस टैक्स भर सकते हैं। इस सुविधा के लिए PayMate जैसे डिजिटल B2B पेमेंट और सर्विस प्रोवाइडर के साथ फोन पे की पार्टनरशिप है। इस सर्विस का मकसद करदाताओं को आसानी से टैक्स भुगतान की सुविधा देना है।
PhonePe से टैक्स जमा करने की सुविधा
बता दें कि PhonePe के इस ऑप्शन से करदाता सिर्फ टैक्स जमा कर सकते हैं। इस ऑप्शन से सिर्फ एडवांस टैक्स जमा करने या बकाया टैक्स जमा करने में कर सकते हैं। इसके जरिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भर सकते हैं। आईटीआर भरने के लिए करदाताओं को इनकम टैक्स पोर्टल पर ही जाना पड़ेगा।
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