सार

डीडीएमए के फैसला किया है कि अभी स्कूल, कोचिंग बंद रहेंगे। ट्रेनिंग इस्टिट्यूशन खोले जा सकते हैं। वहीं मेट्रो और बसों में 50 प्रतिशत सिटिंग कैपसिटी का नियम लागू रहेगा।   

दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 प्रतिबंधों में और ढील देते हुए, दिल्ली सरकार ने स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों के सभागारों और असेंबली हॉल को 50 प्रतिशत क्षमता पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है।

देश की राजधानी दिल्ली में कोविड के प्रतिबंधों में और ज्यादा ढील देने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली के स्कूलों में ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को ट्रेनिंग और बैठक के लिए खोला जा सकता है। हालांकि, फिजिकल टीचिंग और लर्निंग बंद रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को अपने आदेश दिया। 

डीडीएमए के फैसला किया है कि अभी स्कूल, कोचिंग बंद रहेंगे। ट्रेनिंग इस्टिट्यूशन खोले जा सकते हैं। वहीं मेट्रो और बसों में 50 प्रतिशत सिटिंग कैपसिटी का नियम लागू रहेगा।   

सिनेमा हॉलस, स्पा रहेंगे बंद
अन्य गतिविधियों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐसे अन्य समारोह बंद रहेंगे। COVID संक्रमण बढ़ने के कारण 19 अप्रैल को दिल्ली में लॉकडाउन के साथ ही ये प्रतिबंध लगा दिया गया था।

डीटीसी बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी
दिल्ली मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ काम करना जारी रखेगा। आदेश में कहा गया है कि डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी। आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित गतिविधियां 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक जारी रहेंगी।