सार
डीडीएमए ने कहा कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलते समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। दिल्ली में स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा, मनोरंजन पार्क, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और इस तरह के अन्य समारोहों पर रोक रहेगी।
नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार के साथ ही प्रतिबंधों में छूट का ऐलान किया गया। दिल्ली सरकार ने सोमवार से स्टेडियमों और खेल कैंपस को दर्शकों के बिना फिर से खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के एक आदेश के मुताबिक, राजधानी में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे।
किन-किन चीजों पर रहेगी रोक?
डीडीएमए ने कहा कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलते समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। दिल्ली में स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा, मनोरंजन पार्क, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और इस तरह के अन्य समारोह भी प्रतिबंधित रहेंगे।
50% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसें 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलती रहेंगी। पिछले हफ्ते डीडीएमए ने जिम और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी। बैंक्वेट, मैरिज हॉल और होटलों को 50 मेहमानों के साथ शादियां कराने का अनुमति दी।
सीएम ने जताई थी तीसरी लहर की संभावन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में आगाह किया था कि COVID-19 महामारी की तीसरी लहर की संभावना है। दिल्ली में ताजा आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को कोरोन वायरस संक्रमण के 86 नए मामले दर्ज किए गए। शनिवार को इस बीमारी से पांच लोगों की मौत हुई।