सार
पूरा मामला यूपी के बलिया जिले से जुड़ा है। जहां संयुक्त निदेशक (अभियोजन) सुरेश कुमार पाठक ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी टेनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है ।
बलिया: साल 2016 में एक किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़ (Molestation) और मां की हत्या (Murder) से जुड़े मामले में यूपी (Uttar Pradesh) के बलिया (balliya) जिले की अदालत (Court) ने आरोपी युवक के लिए बड़ी सजा का ऐलान करते हुए किशोरी को न्याय दिया। 6 साल बाद आरोपी को सजा मिलने की खबर से पीड़ित परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कोर्ट ने किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना के बाद किशोरी की मां की हत्या के छह साल पुराने मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आजीवन कारावास के साथ भरना होगा 51 हजार का जुर्माना
पूरा मामला यूपी के बलिया जिले से जुड़ा है। जहां संयुक्त निदेशक (अभियोजन) सुरेश कुमार पाठक (Suresh Kumar Pathak) ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी टेनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है व 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है ।
गांव के युवक ने की थी छेड़छाड़, शिकायत के बाद हत्या की घटना को दिया था अंजाम
संयुक्त निदेशक सुरेश कुमार पाठक ने घटना का ब्योरा देते हुए कहा कि बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 अप्रैल 2016 की शाम 16 वर्षीय किशोरी के साथ उसके गांव के ही रहने वाले टेनी नामक युवक ने छेड़खानी की। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद किशोरी की मां पुष्पा देवी टेनी से बातचीत करने गयी तो टेनी ने पुष्पा देवी पर हमला कर दिया, जिसमें पुष्पा की मौत हो गई। इस मामले में पुष्पा के पति कृष्ण मोहन गोंड की तहरीर पर टेनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने टेनी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।