सार
बता दें, सीबीआई की ओर से गत 9 सितंबर को कल्याण सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ ढांचा विध्वंस मामले में आपराधिक वाद चलाने का आदेश दिया था।
लखनऊ (Uttar Pradesh). बाबरी विध्वंस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पेश होने के लिए समन जारी किया है। न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने यह समन जारी करते हुए कल्याण को बतौर आरोपी 27 सितंबर को तलब किया है।
क्या है पूरा मामला
बता दें, सीबीआई की ओर से गत 9 सितंबर को कल्याण सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ ढांचा विध्वंस मामले में आपराधिक वाद चलाने का आदेश दिया था। कल्याण सिंह ने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। उनका 5 साल का कार्यकाल 3 सितंबर 2019 को खत्म हो गया। अब वह किसी सांविधानिक पद पर नहीं हैं, लिहाजा उन्हें इस मामले में तलब करके केस चलाया जाए।
CBI ने नहीं पेश किया कोई सबूत
इसी अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह इस बात का सबूत पेश करे कि कल्याण अब किसी सांविधानिक पद पर नहीं हैं, लेकिन सीबीआई ने शनिवार तक कोई भी ऐसा साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया। जिसके बाद कोर्ट ने कल्याण के संवैधानिक पद पर न रहने की बात का खुद ही संज्ञान लेते हुए उन्हें बतौर आरोपी कोर्ट में पेश का समन जारी कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।