सार
लखनऊ में स्कूल, अस्पताल और मंदिरों के आसपास चल रही शराब की दुकानों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही याचिका को लेकर आदेश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसम्बर तय की है।
प्रयागराज: राजधानी लखनऊ (Lucknow) में हरदोई रोड स्थित बालागंज (Balaganj) इलाके में स्कूल, अस्पताल, मंदिर और रिहायशी इलाके के नजदीक चल रही शराब दुकानों को लेकर एक अधिवक्ता (Advocate) ने हाईकोर्ट (High court) में याचिका दाखिल की। जिसे संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार (State Government) से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और विवेक वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता अशोक शुक्ला की जनहित याचिका को लेकर आदेश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसम्बर तय की है।
दाखिल याचिका में शराब की दुकान से हो रहीं समास्याओं का किया जिक्र
याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता के अनुसार, वह लखनऊ के बालागंज इलाके में रहते हैं। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में बताया कि इलाके में मौजूद हरि बाजार में एक शराब दुकान चल रही है। पास ही सेंट जोसेफ स्कूल, जेपीएस चिल्ड्रन अस्पताल, पचास साल पुराना एक मंदिर और रिहायशी इलाका है। याची के मुताबिक, क्षेत्र की महिलाएं, बच्चे और मंदिर में आने जाने वाले तमाम लोग बड़ी संख्या में इस इलाके से आते-जाते हैं। इन्हें शराब दुकान के चलते काफी दिक्कत होती है।
शराब की दुकान दूसरी जगह स्थानांतरित करने की रखी मांग
बताया जाता है कि शराब दुकान क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति के नाम है। नियमानुसार शराब दुकान ऐसे इलाकों में नहीं संचालित की जा सकती है। याची की मांग थी कि दुकान दूसरी जगह स्थानांतरित की जाए। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से प्रकरण पर सरकार से समुचित निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया। साथ ही पूछा कि वह बताएं कि इस मसले पर क्या किया जा रहा है।