सार
तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्र की जमानत रद्द होने के बाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने एक ई-मेल भेजा है। आशीष मिश्र के वकील अवधेश सिंह ने दावा किया कि आरोपी 25 अप्रैल से पहले ही सरेंडर करेंगे।
लखीमपुर खीरी: सुप्रीम कोर्ट की ओर से तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र की जमानत रद्द कर दी गई है। इसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे संबंधित एक ई-मेल जिला जज को भेजा है। मेल आने के बाद जिला जज मुकेश मिश्र ने इसका संज्ञान लेते हुए मामले में कार्यवाही को तेज कर दिया है।
गौरतलब है कि तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की ओर से सीनियर रजिस्ट्रार पंकज सिंह ने जिला जज को जमानती आदेश निरस्त करने को लेकर एक ई-मेल भेजा। भेजे गए ई-मेल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा गया।
थानाध्यक्ष को दी गई ये जिम्मेदारी
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से भेजे गए ई-मेला का संज्ञान लेते हुए जिला जज मुकेश मिश्र ने अदालत में सरकार बनाम आशीष मिश्र मोनू शीर्षक में लंबित चल रही तिकुनिया थाने से संबंधित पत्रावली को तलब किया है। इसके बाद आशीष के वकील को जमानत निरस्तीकरण की सूचना दी। सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण के लिए भी निर्देश दिए गए। जिला जज मुकेश मिश्र ने थानाध्यक्ष तिकुनिया को भी पत्र लिखा है। उन्हें अदालती आदेश की तामील कराने के लिए कहा गया है।
वकील बोले 25 अप्रैल से पहले होगा आत्मसमर्पण
आशीष मिश्र के वकील अवधेश सिंह की ओर से दावा किया गया है कि आरोपी 25 अप्रैल से पहले ही सरेंडर कर देगा। अवधेश सिंह की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी को नए सिरे से सुनने के लिए रिमांड किया हैं। इसी के साथ वादी पक्ष को सुनवाई के मौके के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए निर्देश देते हुए तीन माह के भीतर नए सिरे से जमानत अर्जी को निस्तारित करने का आदेश दिया गया है।
भाजपा नेता और उसके भाई को दबंगों ने पीटा, काफिर बता नमाज पढ़ने को लेकर भी उठाए सवाल
बीजेपी का झंडा लगी कार से शव को ठिकाने लगाने का प्रयास, पासबुक से हुई मृतक की पहचान
बीच सड़क पर फायरिंग और बमबाजी के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी, घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद