सार

सपा प्रत्याशी के साथ प्रचार के दौरान दो असलहाधारी मौजूद थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रचार में असलहा लेकर चलने पर एसपी व डीआईजी डॉ. श्रीपति मिश्र ने सख्त रूख अख्तियार किया है।रामभुआल निषाद समेत 53 समर्थकों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता, आपदा अधिनियम व दो के विरुद्ध आ‌र्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और कहा कि 'लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है'।  
 

देवरिया: रूद्रपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद मदनपुर कस्बे में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। सपा प्रत्याशी के साथ प्रचार के दौरान दो असलहाधारी मौजूद थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें उनकी पत्नी मीरा देवी ने अपने मायके जमुनी गांव के पते पर रायफल व डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस जारी कराया है। इन असलहों को चुनाव में जमा नहीं किया गया है।
प्रचार में असलहा लेकर चलने पर एसपी व डीआईजी डॉ. श्रीपति मिश्र ने सख्त रूख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।  

जानकारी के मुताबिक, मदनपुर थाना क्षेत्र में प्रचार के दौरान असलहे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज किया था।रामभुआल निषाद समेत 53 समर्थकों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता, आपदा अधिनियम व दो के विरुद्ध आ‌र्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाई मदनपुर थानाध्यक्ष बीबी राजभर की तहरीर पर हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों असलहे तरकुलवा थाने के जमुनी गांव के पते पर जारी हुए हैं। रुद्रपुर से सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद की पत्नी के नाम से रायफल व डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस देवरिया से जारी किए गए हैं, जिसके साथ वह चुनाव प्रचार कर रहे थे। दोनों असलहों के लाइसेंस निरस्त किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

सपा प्रत्याशी गजाला लारी पर भी मुकदमा दर्ज

आचार सहंता का उल्लंघन करने पर सपा प्रत्याशी गजाला लारी पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है।दरअसल,बाईपास मार्ग पर बिना अनुमति के दो वाहन रामपुर कारखाना विधानसभा के प्रत्याशी गजाला लारी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे।दोनों वाहनों में बैनर पोस्टर व डीजे के साथ सपा प्रत्याशी कर प्रचार हो रहा था।पुलिस ने दोनों वाहनों की अनुमति ने होनें पर उनका चालान कर दिया और गजाला लारी के खिलाफ IPC की धारा 171 एच के तहत मुकदमा कर दिया।

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