रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग और वेटिंग रूम जैसी सेवाओं को GST से छूट दी गई है। इसके अलावा रेलवे की सर्विसेज जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और इंट्रा-रेलवे सर्विसेज भी GST से मुक्त।
इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के हॉस्टल पर भी GST में छूट देने का फैसला लिया गया है।
3- दूध के सभी तरह के डिब्बों और सोलर कुकर पर एक समान 12% GST लगाने का फैसला किया गया।
इसके अलावा फायर स्प्रिंकलर्स समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12% GST लगाने का फैसला किया गया है।
पोल्ट्री कीपिंग मशीनरी के पार्ट्स, कार्टन बॉक्स पर भी 12% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। पहले यह 18% था।
इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स, कंपोनेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, टूल्स और टूल-किट्स के इंपोर्ट पर 5% IGST लगाने का फैसला हुआ।
वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं। सभी राज्यों को इसमें शामिल होकर फ्यूल पर GST दर तय करना चाहिए।