घर में मम्मी-बीवी कितना रख सकती हैं सोना, कब लगता है टैक्स, जानें नियम
Business News Jul 07 2024
Author: Satyam Bhardwaj Image Credits:Getty
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घर में कितना सोना रख सकते हैं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, आप घर में एक तय मात्रा में ही सोना रख सकते हैं। मतलब आपके घर में चाहे जितना सोना है, बस उसका प्रूफ होना चाहिए, कि ये कहां से आया।
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एक महिला कितना सोना रख सकती है
आयकर कानून के मुताबिक, शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है, जबकि अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना रख सकती हैं।
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घर में पुरुष कितना सोना रख सकते हैं
आयकर कानून के अनुसार, किसी परिवार में पुरुषों के पास सिर्फ 100 ग्राम सोना रखना की परमिशन है।
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विरासत में मिले सोने पर कितना टैक्स
अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय जैसे खेती-किसानी से सोना खरीदने पर यह विरासत में मिलना हुआ। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
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घर में सोना रखने पर कितना टैक्स लगता है
घर में आप जितना चाहे उतना सोना रख लें, टैक्स नहीं लगेगा लेकिन वही सोना जब बेचने जाएंगे तो उस पर टैक्स देना होगा।
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सोने पर कितने साल बाद कितना टैक्स
अगर आपने कोई सोना खरीदा और उसे तीन साल बाद बेच रहे हैं तो उसके मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगया जाात है, जिसका रेट 20% है>
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गोल्ड बॉन्ड पर कितना टैक्स
3 साल में SGB बेचने पर मुनाफे में जुड़ जाता ह, फिर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। 3 साल बाद SGB बेचने पर प्राफिट का 20% इंडेक्सेशन और 10ज्ञ बिना इंडेक्सेशन टैक्स लगता है।