केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, आप घर में एक तय मात्रा में ही सोना रख सकते हैं। मतलब आपके घर में चाहे जितना सोना है, बस उसका प्रूफ होना चाहिए, कि ये कहां से आया।
आयकर कानून के मुताबिक, शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है, जबकि अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना रख सकती हैं।
आयकर कानून के अनुसार, किसी परिवार में पुरुषों के पास सिर्फ 100 ग्राम सोना रखना की परमिशन है।
अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय जैसे खेती-किसानी से सोना खरीदने पर यह विरासत में मिलना हुआ। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
घर में आप जितना चाहे उतना सोना रख लें, टैक्स नहीं लगेगा लेकिन वही सोना जब बेचने जाएंगे तो उस पर टैक्स देना होगा।
अगर आपने कोई सोना खरीदा और उसे तीन साल बाद बेच रहे हैं तो उसके मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगया जाात है, जिसका रेट 20% है>
3 साल में SGB बेचने पर मुनाफे में जुड़ जाता ह, फिर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। 3 साल बाद SGB बेचने पर प्राफिट का 20% इंडेक्सेशन और 10ज्ञ बिना इंडेक्सेशन टैक्स लगता है।