हर साल 15 अगस्त को तिरंगा पूरे सम्मान के साथ फहराया जाता है। लेकिन अगर गलती से भी आपने झंडा उल्टा फहरा दिया, तो ये सिर्फ एक भूल नहीं, कानूनी अपराध बन सकता है। जानिए नियम
भारतीय तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है। लेकिन अगर कोई हरा रंग ऊपर और केसरिया नीचे कर दे, तो उसे उल्टा तिरंगा कहा जाता है।
हमारा झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की शान, प्रतिष्ठा और पहचान है। उसे उल्टा फहराना देश के गौरव को ठेस पहुंचाने जैसा माना गया है। इसलिए उल्टा तिरंगा फहराना सख्त मना है।
भारत में झंडे से जुड़े नियम Flag Code of India, 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 में दर्ज हैं। इनके अनुसार झंडे का अपमान करना सजायोग्य अपराध है।
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे का अपमान करता है और उल्टा फहराता है, तो 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
तिरंगा फहराते समय यहां दी गई बातों का ध्यान रखें-
भारत का झंडा यानी तिरंगा हमें आजादी की लड़ाई, शहीदों की कुर्बानी और राष्ट्र की एकता की याद दिलाता है। इसका सम्मान करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है।
देश के इस सबसे बड़े पर्व पर तिरंगे को सही ढंग से फहराएं और दूसरों को भी इसके नियमों के बारे में बताएं।