नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने मेडिकल ट्रेनीज के लिए स्टाइपेंड (वजीफा) से जुड़ी संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं।
NBEMS ने मेडिकल ट्रेनीज के स्टाइपेंड में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को अपने ट्रेनीज को निर्धारित स्टाइपेंड देना अनिवार्य होगा।
पोस्ट-MBBS DNB (Broad Speciality) कोर्स के पहले साल के मेडिकल ट्रेनी को ₹35,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं, पोस्ट-डिप्लोमा DNB कोर्स के पहले साल के ट्रेनी को ₹37,000 मिलेंगे।
पोस्ट-MBBS DNB कोर्स के दूसरे साल के लिए ₹37,000 और तीसरे साल के लिए ₹39,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसी तरह, पोस्ट-डिप्लोमा DNB के दूसरे साल के ट्रेनी को ₹39,000 मिलेंगे।
पोस्ट-MBBS डिप्लोमा (Broad Speciality) कोर्स के पहले साल में ₹35,000 और दूसरे साल में ₹37,000 का स्टाइपेंड मिलेगा।
DrNB (Super Speciality) कोर्स के ट्रेनी को पहले साल में ₹41,000, दूसरे साल में ₹43,000 और तीसरे साल में ₹45,000 का स्टाइपेंड मिलेगा।
FNB कोर्स के पहले साल में ₹41,000 और दूसरे साल में ₹43,000 का स्टाइपेंड मिलेगा।
प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों, रेलवे, ESIC, केंद्रीय PSUs और स्वायत्त अस्पतालों में भी ये स्टाइपेंड नियम लागू होंगे। मेडिकल ट्रेनीज अधिक जानकारी NBEMS की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
NBEMS ने यह भी कहा कि मान्यता प्राप्त अस्पताल ट्रेनीज को निर्धारित स्टाइपेंड से अधिक भी दे सकते हैं। साथ ही हॉस्पिटल आवास उपलब्ध कराने के बावजूद स्टाइपेंड में कटौती नहीं कर सकते।