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एजुकेशनल एक्सपेंसेज से लेकर फाॅरेन टूर तक, ये हैं नये 20% TCS रूल्स

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एजुकेशनल एक्सपेंसेज पर टीसीएस (TCS on Educational Expenses)

विदेश में किसी व्यक्ति द्वारा एजुकेशनल पर्पस से भेजे गए 7 लाख रुपये से कम के पेमेंट पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। 

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इस मामले में 0.5 प्रतिशत टीसीएस

लेकिन यदि यह 7 लाख रुपये से अधिक का है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑथराइज्ड है तो 0.5 प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा। बिना लोन के इसकी लागत 5% टीसीएस है।

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टूर पैकेज पर टीसीएस (TCS on tour packages)

1 अक्टूबर, 2023 से, सभी विदेशी टूर पैकेज चाहे वह किसी भी कीमत के हों 5% टीसीएस लगेंगे। 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 20% टीसीएस लगेगा।

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मेडिकल एक्सपेंसेज पर टीसीएस

1 अक्टूबर, 2023 से, मेडिकल के लिए कोई भी आउटगोइंग पेमेंट 7 लाख रुपये से अधिक है, तो 5% टीसीएस लगेगा।

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इनवेस्टमेंट के लिए ओवरसीज पेमेंट पर टीसीएस

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक की सीमा से अधिक विदेशी निवेश जैसे अन्य उपयोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रांसफर पर 20% का टीसीएस लागू किया जाएगा। 

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एक्स्ट्रा इनवेस्टमेंट पर 20% टीसीएस (20% TCS on extra investment)

यानि आप किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अंतरराष्ट्रीय इक्विटी, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टोकरेंसी या रियल एस्टेट में 7 लाख से अधिक निवेश करते हैं, तो एक्स्ट्रा पर 20% टीसीएस का पे करना होगा।

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डेबिट/क्रेडिट/फॉरेक्स कार्ड के लिए टीसीएस नियम

क्रेडिट कार्ड से किए गए लेनदेन पर टीसीएस नहीं लगेगा। 1 अक्टूबर, 2023 से 7 लाख रुपये से अधिक के डेबिट और फॉरेक्स कार्ड लेनदेन पर 20% की दर से टीसीएस लगेगा।

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प्रति वित्तीय वर्ष टीसीएस (TCS per financial year)

वित्तीय वर्ष की पहली और दूसरी छमाही के लिए टीसीएस दरें अलग-अलग होती हैं, लेकिन रु. 7 लाख की सीमा पूरे वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी।

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आउटवर्ड रेमिटेंस पर टीसीएस (TCS on outward remittance)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की Liberalized Remittance Scheme(एलआरएस) के तहत कोई व्यक्ति प्रति वर्ष $250,000 तक भेज सकता है। 

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7 लाख से अधिक के पेमेंट पर टीसीएस (TCS on any payment above Rs 7 lakh)

नॉन मेडिकल और एजुकेशनल पर्पस के लिए 7 लाख रुपये से अधिक के किसी भी पेमेंट पर 1 अक्टूबर, 2023 तक 20% का टीसीएस होगा।

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अन्य उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS for other purposes)

अन्य पर्पस के लिए फॉरेन ट्रांसफर पर 7 लाख रुपये तक 5% की टीसीएस दर होगी, लेकिन यदि राशि 7 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो लागत 20% तक बढ़ जायेगी।

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टीसीएस रिफंड कैसे प्राप्त करें (How to get TCS refund)

टीसीएस एक टैक्स क्रेडिट है जिसे आयकर दाखिल करते समय या अग्रिम कर भुगतान करते समय बकाया करों पर लागू किया जा सकता है। आईटीआर जमा करते समय इसके रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं।

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