यूसीसी बिल ऐसा कानून है जिसमें सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होता है। इसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। सभी धर्मों,समुदायों के लिए सामान कानून की वकालत करता है।
समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल बहुमत से पारित हो गया है। इस तरह उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जायेगा।
देश में गोवा में लगभग 150 साल पहले UCC लाया गया था। वर्तमान में गोवा भारत की एकमात्र जगह है जहां समान नागरिक संहिता है।
गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध में समान कानून है।
समान नागरिक संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में मिलती हैं, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे वर्ष 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया।
असम और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा सरकार वाले कई राज्यों में भी इसी तरह के कानून लागू करने को लेकर रुचि व्यक्त की गई है।