भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे बदलने का फैसला लिया है। उन्होंने उम्र में 3 साल का इजाफा किया है।
हिमाचल प्रदेश की लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 की बजाय 21 साल तय की गई है। इसके लिए कानूनी प्रावधान करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब राज्य में बेटियों की शादी 21 साल से पहले नहीं की जा सकेगी। इसके लिए सरकार कानूनी प्रावधान करने जा रही है।
हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जहां बेटियों की उम्र को शादी के लिए बढ़ा दिया गया है। दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होगी।
सीएम ने लाहौल-स्पीति की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने पेंशन देने की भी घोषणा की।
2023 में सुप्रीम कोर्ट में लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की याचिका दाखिल की गई थी। जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।
बता दें कि पीएम मोदी ने साल 2020 में लाल किला से लड़कियों की उम्र 21 वर्ष किए जाने की घोषणा की थी। इसे लेकर जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।