ED ने दिल्ली के शराब नीति केस में हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को कोर्ट से 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा- इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है। क्या 4 बयानों से एक CM को अरेस्ट करना काफी है?
इस पर ED ने जवाब देते हुए कहा- कोई भी मुख्यमंत्री कानून से बढ़कर नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग CM हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को ED ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने ED की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था।
केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। वे 2 आदेश जारी कर चुके हैं। उन्होंने 23 मार्च को जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें।
केजरीवाल ने दूसरा आदेश 26 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए।
इससे पहले कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल जेल से बतौर CM काम कर रहे हैं। इसका सीधा असर कोर्ट में चल रहे केस पर पड़ेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है।