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जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य बनाने में अभी कितनी बाधाएं?

जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद से इसके पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

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उमर कैबिनेट ने पूर्ण राज्य के लिए प्रस्ताव किया पास

उमर अब्दुल्लाह कैबिनेट में पूर्ण राज्य की संस्तुति के बाद उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया है।

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उप राज्यपाल ने दी मंजूरी

जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूर किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार को निर्णय लेना है।

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अब केंद्र के पाले में गेंद

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के माध्यम से अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव चला गया है। अब केंद्र को इस पर फैसला लेना है।

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जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से ही होगा बदलाव

पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसी के तहत उसे केंद्र शासित राज्य बनाया गया था।

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कानून में लाना होगा बदलाव

पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा। यह बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे।

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संसद के दोनों सदनों में कराना होगा प्रस्ताव पास

पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए केंद्र को संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास कराना होगा। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

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राष्ट्रपति का सिग्नेचर है लास्ट स्टेप

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।

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2019 में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म हुआ था

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, उसे दो यूनियन टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था।

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