UCC मतलब समान नागरिक संहिता
यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए पूरे देश में एक ही कानून।
UCC का मतलब ही यही है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से क्यों न हो।
UCC आने के बाद सभी नागरिकों के लिए विवाह से लेकर तलाक, बच्चा गोद लेने से लेकर संपत्ति में अधिकार, संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों पर एक ही तरह के नियम होंगे।
संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। इसे लागू कराना सरकार का दायित्व है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के सभी तरह के पर्सनल कानून निरस्त हो जाएंगे। सभी के लिए एक जैसा कानून होगा।
मुस्लिम समुदाय UCC को धार्मिक मामलों में दखलंदाजी मान रहा है। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने लॉ कमीशन जाने का फैसला किया है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत के आधार पर मुस्लिमों के लिए कानून तय होते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि UCC की वजह से AIMPLB का वजूद खतरे में पड़ जाएगा।
इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति-रिवाज थोपने की कोशिश की जा सकती है।
दुनिया के कई देशों में UCC लागू है। इनमें अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, आयरलैंड आदि हैं।