Darling कहने पर हो सकती है जेल, दर्ज होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस
Other States Mar 02 2024
Author: subodh kumar Image Credits:social media
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डार्लिंग नहीं बोलें
किसी भी अंजान महिला से डार्लिंग कहने से पहले आप दस बार सोच लें। क्योंकि ऐसा करने से आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला कोलकता से सामने आया है।
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हाईकोर्ट ने कही ये बात
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अंजान महिला को डार्लिंग कहा तो वह सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी माना जाएगा।
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जाना पड़ सकता है जेल
डार्लिंग कहने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत जेल भी जाना पड़ सकता है और उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी हो सकती है।
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किसी भी अवस्था में नहीं कहें डार्लिंग
हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर पीठ के जज जय सेनगुप्ता ने कहा कि चाहे व्यक्ति नशे में हो या न हो। वह किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं बोल सकता है।
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पुलिस वाली को बोला डार्लिंग
दरअसल एक व्यक्ति ने शराब के नशे में एक महिला पुलिसकर्मी से कहा कि “क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या?” बस इसी मामले पर कार्रवाई हुई है।
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महिला की गरिमा को पहुंची ठेस
आरोपी द्वारा किए गए इस कमेंट्स से महिला की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस मामले में जज का कहना है कि ये कमेंट्स यौन टिप्पणी के दायरे में आती है।
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शांत अवस्था में गंभीर मामला
चूंकि आरोपी द्वारा ये बात नशे की अवस्था में कही गई थी। बताया जा रहा है कि अगर वह सामान्य अवस्था में ऐसा बोलता तो वह और भी गंभीर अपराध होता। फिलहाल इस मामले पर सजा को बरकरार रखा है।