Hindi

Darling कहने पर हो सकती है जेल, दर्ज होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस

Hindi

डार्लिंग नहीं बोलें

किसी भी अंजान महिला से डार्लिंग कहने से पहले आप दस बार सोच लें। क्योंकि ऐसा करने से आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला कोलकता से सामने आया है।

Image credits: social media
Hindi

हाईकोर्ट ने कही ये बात

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अंजान महिला को डार्लिंग कहा तो वह सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी माना जाएगा।

Image credits: social media
Hindi

जाना पड़ सकता है जेल

डार्लिंग कहने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत जेल भी जाना पड़ सकता है और उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी हो सकती है।

Image credits: social media
Hindi

किसी भी अवस्था में नहीं कहें डार्लिंग

हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर पीठ के जज जय सेनगुप्ता ने कहा कि चाहे व्यक्ति नशे में हो या न हो। वह किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं बोल सकता है।

Image credits: social media
Hindi

पुलिस वाली को बोला डार्लिंग

दरअसल एक व्यक्ति ने शराब के नशे में एक महिला पुलिसकर्मी से कहा कि “क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या?” बस इसी मामले पर कार्रवाई हुई है।

Image credits: social media
Hindi

महिला की गरिमा को पहुंची ठेस

आरोपी द्वारा किए गए इस कमेंट्स से महिला की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस मामले में जज का कहना है कि ये कमेंट्स यौन टिप्पणी के दायरे में आती है।

Image credits: social media
Hindi

शांत अवस्था में गंभीर मामला

चूंकि आरोपी द्वारा ये बात नशे की अवस्था में कही गई थी। बताया जा रहा है कि अगर वह सामान्य अवस्था में ऐसा बोलता तो वह और भी गंभीर अपराध होता। फिलहाल इस मामले पर सजा को बरकरार रखा है।

Image Credits: social media