एक फैसला और टूट गए लाखों दिल, MP के सीएम मोहन यादव का मास्टरस्ट्रोक!
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एक फैसला और टूट गए लाखों दिल, MP के सीएम मोहन यादव का मास्टरस्ट्रोक!

मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव
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मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव

1 अप्रैल, आज से सरकार ने देश में कई बदलाव किए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और कुछ ग्राम पंचायतों में आज से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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 जनवरी 2025 को MP सरकार ने किया था फैसला
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जनवरी 2025 को MP सरकार ने किया था फैसला

शराब पर प्रतिबंध 1 अप्रैल से लागू होगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा तीन महीने पहले जनवरी में कर दी थी।  जनवरी 2025 को महेश्वर में आयोजित कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी थी।

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 नगरीय सीमा में शराब पर प्रतिबंध
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नगरीय सीमा में शराब पर प्रतिबंध

MP में 1 अप्रैल से उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की नगरीय सीमा में शराब पर प्रतिबंध रहेगा।

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MP की इऩ छोटी जगह भी शराब पर प्रतिबंध

नगरीय सीमा के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ कस्बों और गांव जैसे-सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द एवं लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में भी आज से शराब नहीं मिलेगी।

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MP में यहां शराब पीना-बेचना होगा अपराध

मध्य प्रदेश सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि राज्य के इन 19 धार्मिक नगरों पर पूर्ण शराब बंदी रहेगी। यहां पर अभ से शराब बेंचना अपराध माना जायेगा। 

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MP पुलिस करेगी गिरफ्तार

सरकार के फैसले के मुताबिक, जिन जगहों पर शराब बैन की गई है। वहां पर पुलिस भी एक्टिव रहेगी, जो शराब पीता या बेंचता दिखा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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