1 अप्रैल, आज से सरकार ने देश में कई बदलाव किए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और कुछ ग्राम पंचायतों में आज से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है।
शराब पर प्रतिबंध 1 अप्रैल से लागू होगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा तीन महीने पहले जनवरी में कर दी थी। जनवरी 2025 को महेश्वर में आयोजित कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी थी।
MP में 1 अप्रैल से उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की नगरीय सीमा में शराब पर प्रतिबंध रहेगा।
नगरीय सीमा के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ कस्बों और गांव जैसे-सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द एवं लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में भी आज से शराब नहीं मिलेगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि राज्य के इन 19 धार्मिक नगरों पर पूर्ण शराब बंदी रहेगी। यहां पर अभ से शराब बेंचना अपराध माना जायेगा।
सरकार के फैसले के मुताबिक, जिन जगहों पर शराब बैन की गई है। वहां पर पुलिस भी एक्टिव रहेगी, जो शराब पीता या बेंचता दिखा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।