Hindi

ऐसा क्या हुआ-38 साल पहले दी थी तलाक की अर्जी, कोर्ट ने अब दिया फैसला

Hindi

कोर्ट ने 38 साल बाद सुनाया फैसला

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट से अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक तलाक के मामले में अदालत ने 38 साल बाद तलाक की अर्जी पर अब फैसला सुनाया है।

Image credits: social media
Hindi

1985 में डाली थी तलाक की अर्जी

ग्वालियर अदालत में एक इंजीनियर ने 1985 में कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाली थी। लेकिन अब फैसला आया है, जब पति-पत्नी के बच्चों की शादी हो चुकी है।

Image credits: social media
Hindi

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

पत्नी से तलाक के लिए सबसे पहले ये मामला भोपाल न्यायालय से शुरू होकर विदिशा कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर के कुटुंब न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

Image credits: social media
Hindi

पत्नी को 12 लाख गुजारा भत्ता देगा पति

अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रिटायर्ड इंजीनियर को आदेश दिया है कि वह पत्नी को तलाक की एवज में 12 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देगा।

Image credits: social media
Hindi

इस वजह से दोनों ने लिया तलाक

शादी के 4 साल बाद की पति-पत्नी में विवाद हो गया था। तभी से तलाक की अर्जी लगाकर वह अलग-अलग रह रहे थे। पति ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से उसे दो बच्चे भी हैं।

Image credits: social media
Hindi

1981 में हुई थी शादी

रिटायर्ड इंजीनियर भोपाल का रहने वाला है, जबकि पत्नी ग्वालियर की रहने वाली है। 1981 में शादी हुई थी। बच्चे नहीं होने से विवाद हो गया। दूसरी पत्नी के दो बच्चे की शादी भी हो चुकी है।

Image credits: social media

क्यों चर्चा में एंग्री वुमन अफसर अमिता सिंह, KBC में जीते थे 50 लाख?

युवती ने प्रेमी को व्हाट्सऐप की जहर की पुड़िया, ओके रिप्लाई पर दी जान

MP का गुस्सैल SI, 24 साल में 69 बार सजा, अब TI को ही गोली मार दी?

धीरेंद्र शास्त्री ने बताया अपना सीक्रेट, कथावचक नहीं होते तो क्या करते