मुख्यमंत्री मदद योजना 2025 के तहत MP के जनजातीय जिलों में ST परिवारों को बच्चे के जन्म या मृत्यु पर गेहूं/चावल और बर्तन फ्री दिया जाता है। जानें पात्रता, अप्लाई प्रॉसेस और लाभ।
मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना आदिवासी परिवारों को जीवन की अहम घटनाओं – बच्चे का जन्म और परिवार में मृत्यु – पर राशन सहायता देने के लिए शुरू की गई है।
यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जनजातियों को सहारा देना।
बच्चे के जन्म पर 50 किलो गेहूं या चावल और खाना पकाने के बर्तन पंचायत स्तर पर नि:शुल्क दिए जाते हैं। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर 1 क्विंटल गेहूं या चावल प्रदान किया जाता है।
20 जिलों मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम, होशंगाबाद, बैतूल, सीधी, सिवनी, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और श्योपुर
ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करें, SPR पोर्टल पर जन्म/मृत्यु पंजीकृत कराएं और रसीद के आधार पर राशन लें।
यह योजना जरूरतमंद आदिवासी परिवारों को जीवन की कठिन परिस्थितियों में राहत देती है, वह भी बिना कोई खर्च किए।