रामपुर के MP MLA कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
MP MLA कोर्ट की तरफ से बरकत अली ठेकेदार को भी सात साल की सजा सुनाई गई है और 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
डूंगरपुर में दर्ज घटना से जुड़े मामले में MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। आजम खान और बरकत अली को कल MP MLA कोर्ट की तरफ से डूंगरपुर बस्ती मामले में दोनों को दोषी करार दिया गया था।
सपा नेता आजम खान पर वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने और धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।
रामपुर जिले की एक कोर्ट ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के 8 साल पुराने मामले में SP के वरिष्ठ नेता और UP के पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार दिया है।