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उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट!

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योगी सरकार का बड़ा ऐलान, ईवी पर पूरी टैक्स छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट देने का फैसला किया है। यह नियम अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगा।

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प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अहम कदम

परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह फैसला पॉल्यूशन कंट्रोल की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ईवी से स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

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भविष्य के वाहन बनेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल

सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य के मुख्य परिवहन साधन बनेंगे, जिससे प्रदूषण और ईंधन निर्भरता दोनों कम होंगी।

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ईवी नीति 2022 को मिला और मजबूत आधार

यह कदम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को और सशक्त बनाता है। राज्य में ईवी इंडस्ट्री को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

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2025 से 2027 तक खरीदे वाहनों पर फायदा

जो उपभोक्ता 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 के बीच इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे, उन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी।

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14 अक्टूबर से 6 नवंबर तक टैक्स दिया तो रिफंड

यदि किसी ने इस अवधि में ईवी खरीदी है और टैक्स या फीस दी है, तो एआरटीओ कार्यालय में आवेदन देकर पूरी राशि रिफंड कराई जा सकती है।

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ईवी खरीददारों को अब मिलेंगे दोगुने फायदे

सरकार के इस कदम से न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि जनता को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश में ईवी अपनाना और भी आसान हो गया है।

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