आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक लगा दी है। 31 जनवरी, 2024 को आदेश जारी किया गया है। 29 फरवरी के बाद ग्राहक अमाउंट में पैसे ऐड नहीं कर पाएंगे।
RBI ने एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद कंपाइलेशन वैलिडेशन रिपोर्ट में आने के बाद यह कार्रवाई की है। कंपनी पर लगातार अनुपालन मानकों की अवहेलना की है।
रिजर्व बैंक की तरफ से बताया गयाकि पेटीएम बैंक्स से जुड़ी कई और कमियां सामने आई हैं। जिसके चलते भविष्य में इनके खिलाफ और भी एक्शन लिए जाएंगे।
आरबीआई ने बताया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मौजूदा ग्राहक अपने अभी के अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर अभी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। किसी भी तारीख तक पैसे यूज कर सकते हैं।
आरबीआई के अनुसार, मौजूदा कस्टमर्स पेटीएम बैंक में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड के पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
RBI ने बताया 29 फरवरी के बाद Paytm कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल मोबिलिटी कार्ड्स में पैसा नहीं डाल सकेंगे। ब्याज, कैशबैक, रिफंड अकाउंट में आ सकते हैं।
आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च, 2024 तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट को निपटाने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही किसी भी अन्य लेनदेन पर रोक लगाने को कहा।