Hindi

UAE में रिश्तेदार से किया रेप तो जाती है जान,महिलाओं को मिली बड़ी राहत

Hindi

रेप पीड़िता महिला को मिलेगी गर्भपात की अनुमति

यूएई (United Arab Emirates) की सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। रेप या जबरन संबंध बनाए जाने पर अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे गर्भपात की अनुमति मिलेगी।

Image credits: Freepik
Hindi

120 दिनों से भीतर कराना होगा गर्भपात

ऐसे मामलों में 120 दिनों से भीतर गर्भपात कराना होगा। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो कम से कम एक साल से यूएई में रह रहे हैं।

Image credits: Freepik
Hindi

गर्भपात के लिए हैं ये शर्तें

अगर महिला उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भवती हुई। रेप के चलते गर्भवती हुई या उसे गर्भवती करने वाला व्यक्ति उसका महरम (विवाह के लिए अयोग्य) रिश्तेदार है तो वह गर्भपात करा सकती है।

Image credits: Freepik
Hindi

बलात्कार की जानकारी तुरंत अधिकारियों को देनी होगी

नए नियम में कहा गया है कि बलात्कार या अनाचार की घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों को देनी होगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो गर्भावस्था को 120 दिनों के भीतर समाप्त किया जा सकता है।

Image credits: Freepik
Hindi

यूएई में है रेप के खिलाफ कड़ा कानून

यूएई में रेप के खिलाफ कड़ा कानून है। दोषी पाए जाने पर आजीवन जेल या मौत की सजा होती है। दोषी पीड़िता का गैर-विवाह योग्य रिश्तेदारों में से एक है तो उसे मौत की सजा मिलती है।

Image credits: Freepik
Hindi

18 साल से कम की पीड़िता हुई तो दोषी को मिलती है मौत

अगर पीड़िता 18 साल से कम उम्र की है। शारीरिक रूप से विकलांग है या ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित है कि विरोध नहीं कर सकती तो दोषी को मौत की सजा मिलती है।

Image Credits: Freepik