यूएई (United Arab Emirates) की सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। रेप या जबरन संबंध बनाए जाने पर अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे गर्भपात की अनुमति मिलेगी।
ऐसे मामलों में 120 दिनों से भीतर गर्भपात कराना होगा। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो कम से कम एक साल से यूएई में रह रहे हैं।
अगर महिला उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भवती हुई। रेप के चलते गर्भवती हुई या उसे गर्भवती करने वाला व्यक्ति उसका महरम (विवाह के लिए अयोग्य) रिश्तेदार है तो वह गर्भपात करा सकती है।
नए नियम में कहा गया है कि बलात्कार या अनाचार की घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों को देनी होगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो गर्भावस्था को 120 दिनों के भीतर समाप्त किया जा सकता है।
यूएई में रेप के खिलाफ कड़ा कानून है। दोषी पाए जाने पर आजीवन जेल या मौत की सजा होती है। दोषी पीड़िता का गैर-विवाह योग्य रिश्तेदारों में से एक है तो उसे मौत की सजा मिलती है।
अगर पीड़िता 18 साल से कम उम्र की है। शारीरिक रूप से विकलांग है या ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित है कि विरोध नहीं कर सकती तो दोषी को मौत की सजा मिलती है।