UAE में रिश्तेदार से किया रेप तो जाती है जान,महिलाओं को मिली बड़ी राहत
World news Jun 21 2024
Author: Vivek Kumar Image Credits:Freepik
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रेप पीड़िता महिला को मिलेगी गर्भपात की अनुमति
यूएई (United Arab Emirates) की सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। रेप या जबरन संबंध बनाए जाने पर अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे गर्भपात की अनुमति मिलेगी।
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120 दिनों से भीतर कराना होगा गर्भपात
ऐसे मामलों में 120 दिनों से भीतर गर्भपात कराना होगा। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो कम से कम एक साल से यूएई में रह रहे हैं।
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गर्भपात के लिए हैं ये शर्तें
अगर महिला उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भवती हुई। रेप के चलते गर्भवती हुई या उसे गर्भवती करने वाला व्यक्ति उसका महरम (विवाह के लिए अयोग्य) रिश्तेदार है तो वह गर्भपात करा सकती है।
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बलात्कार की जानकारी तुरंत अधिकारियों को देनी होगी
नए नियम में कहा गया है कि बलात्कार या अनाचार की घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों को देनी होगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो गर्भावस्था को 120 दिनों के भीतर समाप्त किया जा सकता है।
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यूएई में है रेप के खिलाफ कड़ा कानून
यूएई में रेप के खिलाफ कड़ा कानून है। दोषी पाए जाने पर आजीवन जेल या मौत की सजा होती है। दोषी पीड़िता का गैर-विवाह योग्य रिश्तेदारों में से एक है तो उसे मौत की सजा मिलती है।
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18 साल से कम की पीड़िता हुई तो दोषी को मिलती है मौत
अगर पीड़िता 18 साल से कम उम्र की है। शारीरिक रूप से विकलांग है या ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित है कि विरोध नहीं कर सकती तो दोषी को मौत की सजा मिलती है।