खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके साथ ही SFJ पर लगाए बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।
SFJ के खिलाफ नया बैन 10 जुलाई, 2024 से लेकर अगले पांच साल तक लागू रहेगा। पहली बार इस संगठन पर जुलाई, 2019 में बैन लगाया गया था।
बता दें कि भारत सरकार ने SFJ को UAPA एक्ट के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। सरकार ने देश की एकता और अखंडता के लिए इसे सबसे बड़ा खतरा बताया है।
सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तानी आतंकी संगठन है, जिसका मकसद पंजाब को एक अलग देश बनाना है, जिसका नाम खालिस्तान हो।
खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की स्थापना 2007 में कट्टरपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने की थी। इसका मकसर सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करना है।
सिख फॉर जस्टिस पंजाब को भारत से आजाद कराने के लिए आतंकी गतिविधियां चलाता है। हालांकि, पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब पर ये हमेशा चुप्पी साधे रहता है।
SFJ के सरगना पन्नू ने 2018 में पंजाब को भारत से अलग करने के लिए एक जनमत संग्रह की अपील की थी। इसमें उसने दुनियाभर के सिखों से एकजुट होने के लिए कहा था।
SFJ इंदिरा गांधी के हत्यारों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को सम्मान देता है। वो इन्हें शहीद बताता है। SFJ इनके सम्मान में खालिस्तान का झंडा फहराने वालों को ईनाम का ऐलान कर चुका है।