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क्या है SFJ जिसकी अब खैर नहीं, जानें किसने और क्यों लिया बड़ा एक्शन

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सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन

खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके साथ ही SFJ पर लगाए बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।

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SFJ पर लगा बैन 5 साल के लिए बढ़ाया

SFJ के खिलाफ नया बैन 10 जुलाई, 2024 से लेकर अगले पांच साल तक लागू रहेगा। पहली बार इस संगठन पर जुलाई, 2019 में बैन लगाया गया था।

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देश की एकता-अखंडता के लिए बड़ा खतरा है SFJ

बता दें कि भारत सरकार ने SFJ को UAPA एक्ट के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। सरकार ने देश की एकता और अखंडता के लिए इसे सबसे बड़ा खतरा बताया है।

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क्या है SFJ

सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तानी आतंकी संगठन है, जिसका मकसद पंजाब को एक अलग देश बनाना है, जिसका नाम खालिस्तान हो।

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कब बना था SFJ

खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की स्थापना 2007 में कट्टरपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने की थी। इसका मकसर सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करना है।

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क्या करता है SFJ

सिख फॉर जस्टिस पंजाब को भारत से आजाद कराने के लिए आतंकी गतिविधियां चलाता है। हालांकि, पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब पर ये हमेशा चुप्पी साधे रहता है।

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पंजाब के लिए की थी जनमत संग्रह की मांग

SFJ के सरगना पन्नू ने 2018 में पंजाब को भारत से अलग करने के लिए एक जनमत संग्रह की अपील की थी। इसमें उसने दुनियाभर के सिखों से एकजुट होने के लिए कहा था।

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इंदिरा गांधी के हत्यारों को सम्मान देता है SFJ

SFJ इंदिरा गांधी के हत्यारों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को सम्मान देता है। वो इन्हें शहीद बताता है। SFJ इनके सम्मान में खालिस्तान का झंडा फहराने वालों को ईनाम का ऐलान कर चुका है।

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