सार
उत्तर प्रदेश | योगी सरकार ने कृषि यंत्रों की खरीद को आसान बनाने के लिए किसानों के लिए एक शानदार पहल की शुरुआत की है। किसानों के लिए यूपी सरकार का यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है। बता दें की सरकार की इस योजना के तहत, किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त होगा, जिससे वे अपनी खेती के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकेंगे। कृषि विभाग द्वारा संचालित मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत यह अनुदान दिया जाएगा।
कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसमें रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग और फार्म मशीनरी की स्थापना के लिए अनुदान शामिल हैं।
किसान 20 दिसंबर तक आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना किसानों को अधिक सुलभ कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी खेती को और अधिक उन्नत और आसान बनाया जा सकेगा।
इस अनुदान योजना के तहत कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं:
- 10,000 रुपये से अधिक मूल्य वाले यंत्रों के लिए एक वित्तीय वर्ष में दो यंत्रों के लिए ही अनुदान दिया जा सकता है।
- कृषि यंत्र के मूल्य का अधिकतम 50% तक अनुदान मिलेगा।
- फार्म मशीनरी बैंक परियोजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% तक अनुदान मिलेगा, जो कि अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकता है।
- कृषि ड्रोन और उनके सहायक यंत्रों पर 50% तक अनुदान मिलेगा, जो कि अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है।
- एफ़पीओ और कृषि ड्रोन और उनके सहायक यंत्रों पर 40% तक अनुदान मिलेगा, जो कि अधिकतम 4 लाख रुपये तक होगा।
- 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के यंत्रों पर 5000 रुपये तक की बुकिंग राशि का अनुदान मिलेगा।
कैसे करें आवेदन?
कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन agriculture.up.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। वहीं, कृषि ड्रोन और कस्टम हायरिंग सेंटर की बुकिंग-आवेदन agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है।
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