सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता न देते हुए, उन्हें सामान्य नागरिकों की तरह ही सभी सुविधाएं देने का फैसला किया है। अब अनमैरिड कपल और समलैंगिक जोड़े भी बच्चों को गोद ले सकते हैं।