राज्य सरकार टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग या टेली-काउंसिलिंग काम के लिए बुला सकता है लेकिन इनकी संख्या 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 9वीं से 12वीं के छात्र अपनी इच्छा से टीचर्स से गाइडेन्स लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं।