यूपी के फर्रुखाबाद जिले की विशेष अदालत एससी/एसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने छेड़छाड़, मारपीट व जातिसूचक गाली देने के मुकदमे में पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है। दोषी साबित हुए सभी पांच लोगों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, सभी दोषियों पर 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।