शादी के बाद पति पत्नी में शारीरिक संबंध बनना बहुत आम है। लेकिन कई बार इसमें पार्टनर हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। जिससे रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग की सहमति से भी उसके साथ बनाए गए शारीरक संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में ही माना जाएगा। दरअसल, अलादल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।