1 अप्रैल से पहले कर लें एक जरूरी काम, वरना ब्लैकलिस्ट हो जाएगा FasTag, जानें प्रॉसेस

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फास्टैग यूजर्स के लिए नया अपडेट आया है। अगर किसी यूजर ने अब तक फास्टैग केवाईसी नहीं करवाया है, तो 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से वह डिएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। जानिए इसकी प्रोसेस।

Nitesh Uchbagle | Published : Mar 23, 2024 8:16 AM IST / Updated: Mar 23 2024, 01:51 PM IST

ऑटो डेस्क. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग केवाईसी यूजर्स के लिए अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के मुताबिक, यूजर अपने कार की फास्टैग केवाइसी नहीं कराई है जल्द ही करा ले। दरअसल 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद भी फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा।

NHAI ने फास्टैग कस्टमर्स से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है।

इससे बचने के लिए आपको 31 मार्च से पहले अपने फास्टैग केवाईसी को अपडेट करवाना होगा। ऐसे में हम आपको इसे अपडेट करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस बताएंगे। 

जानें ऑनलाइन फास्टैग केवाईसी करने का प्रोसेस

अगर आप भी फास्टैग केवाईसी करना चाहते है, तो आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मौजूद है। पहले जानिए ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में।

अब जानें फास्टैग केवाईसी करने का ऑफलाइन प्रोसेस

ऑफलाइन फास्टैग केवाईसी के लिए आपको बैंक जाना होगा। इसके लिए आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।

वन व्हीकल वन फास्टैग नीति का करना होगा पालन

अब गाड़ी मालिकों को एक वाहन एक फास्टैग नीति का पालन करना होगा। यानी की एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग का इस्तेमाल करना होगा। पहले जारी किए सभी फास्टैग को संबंधित बैंकों को लौटाना होगा। यानी की सिर्फ नए फास्टैग खाते सक्रिय रहेंगे। यह नियम टोल प्लाजा के वेटिंग टाइम को कम करने और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस अभियान की शुरूआत की है।

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