15 साल पुराने वाहनों के Registration होंगे रद्द, दिल्ली Transport Department ने शुरू की कार्रवाई

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने 1 लाख से अधिक पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। इनमें से ज्यादातर प्रतिबंधित गाड़ियां 10 साल से अधिक पुरानी थी। मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन रद्द करने जा रही है।

ऑटो डेस्क, Registration of 1 lakh old vehicles canceled : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। केजरीवाल सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि वह 10 साल पुरानी डीजल कारों का पंजीयन रद्द करेगी। इस पर अमल करते हुए सरकार ने तकरीबन 1 लाख ओल्ड व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। 

1 लाख से अधिक पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने 1 लाख से अधिक पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। इनमें से ज्यादातर प्रतिबंधित गाड़ियां 10 साल से अधिक पुरानी थी। मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन रद्द करने जा रही है। वहीं कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के साधनों  में स्पेशल एनवायरमेंट बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

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परिवहन विभाग ने दी लिबर्टी
इससे पहले दिल्ली सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को एनओसी नहीं देनेका फैसला किया था, वहीं हाल ही में सरकार ने आदेश में बड़ा बदलाव किया है, परिवहन विभाग अब वह उन सभी वाहनों को एनओसी दे रही है जिनके रजिस्ट्रेशन का समय कंपलीट हो गया है। परिवहन मंत्री ने इस संबंध में कहा कि दिल्ली में जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है वह अन्य राज्यों में फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बशर्ते वहां 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने की अनुमति होनी चाहिए।

पुराने वाहन को टो करके ले जाने की अनुमति
परिवहन मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी transport Department की वेबसाइट के जरिए NOC के लिए आवेदन कर सकता है। दिल्ली सरकार ने 550 Environment Buses के परमिट रिन्यू किया है। फिलहाल दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी क्षमता के हिसाब से  कम बसें संचालित कर रहा है। वहीं परिवहन विभाग के मुताबिक, सरकार वाहनों को घरों से टो करने के लिए कोई जुर्माना नहीं वसूलेगी। वाहन की हालत के हिसाब से उसे प्रति किलो अधिकतम 25 रुपये के हिसाब से भुगतान अदा करना होगा।
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