BH नंबर प्लेट कार में लगाने पर क्या फायदे मिलते हैं? जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

Published : Jul 03, 2025, 02:50 PM IST
AI generated car with BH number plate

सार

भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट खासकर ट्रांसफर होने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए है। यह केंद्र/राज्य कर्मचारियों और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को जिनकी कंपनियां 4+ राज्यों में काम करती हैं, उपलब्ध है।

Automobile Desk: भारतीय गवर्मेंट ने गाड़ी चालकों की सुविधा के लिए भारत में BH यानी Bharat Series नंबर प्लेट की शुरुआत की है। लेकिन, यह नंबर पर हर किसी वाहन ऑनर को नहीं दी जाती है। इसके पीछे कई सारे नियम और कानून भी बनाए हुए हैं। अगर अभी तक आप इस बात से अनजान हैं, तो चलिए आज हम आपको इस बीएच वाले नंबर प्लेट के बारे में बताते हैं। इसके फायदे के बारे में भी हम जानेंगे।

बीच यानी भारत सीरीज नंबर प्लेट एक खास तरीके का वाहन पर लगाया जाने वाला प्लेट होता है। भारतीय केंद्र सरकार ने इस मुहिम को साल 2021 में चालू किया था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उन गाड़ी ऑनर को इसकी सुविधा मिलेगी, जो एक से दूसरे राज्यों की यात्रा हमेशा करते रहते हैं। सीधा मतलब में समझें तो यह सुविधा ट्रांसफर होने वाले नौकरीपेशा लोगों को मिलता।

किन लोगों को मिलती है BH नंबर प्लेट की सुविधा?

अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस स्पेशल BH वाली नंबर प्लेट की सुविधा किन लोगों को मिलती है। इसके जवाब में हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह कुछ विशेष वर्गों के लिए उपलब्ध है, जैसे केंद्र या राज्य कर्मचारी, गवर्मेंट उपक्रमों के अधिकारी या फिर प्राइवेट कंपनियों के इम्प्लॉइज। जिन कर्मचारियों की कंपनियां कम से कम 4 से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में काम करती है। इन्हें ही यह खास BH नंबर प्लेट की सुविधा दी जाती है।

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कैसे करें BH वाली नंबर प्लेट की पहचान?

BH नंबर प्लेट वाली कार की पहचान करना ज्यादा कठिन नहीं है। यदि किसी गाड़ी का नंबर फॉर्मेट 21 BH 7645 AA है। इस फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो 21 का मतलब वर्ष 2021 और BH का मतलब भारत सीरीज होता है। उसके बाद 4 अंक और 2 अक्षर होते हैं। यही इस खास नंबर प्लेट की पहचान करने की सही विधि है।

BH नंबर प्लेट लगाने के बाद क्या होगा?

यदि किसी वाहन के मालिक को हमेशा एक से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, तो इस नंबर प्लेट लगाने के बाद दिक्कत नहीं होगा। उन्हें रजिस्टर कराने की चिंता नहीं रहती है। BH सीरीज वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स 2 साल, 4 टैक्स या 12 साल के ब्लॉक में ऑनलाइन सब्मिट किया जा सकता है। दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है।

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