निर्देश की धज्जियां उड़ते देख गुस्से में सरकार, लॉकडाउन तोड़ने पर दी जाएगी यह सजा, रहे सतर्क

Published : Mar 24, 2020, 04:46 PM ISTUpdated : Mar 24, 2020, 05:22 PM IST
निर्देश की धज्जियां उड़ते देख गुस्से में सरकार, लॉकडाउन तोड़ने पर दी जाएगी यह सजा, रहे सतर्क

सार

लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर करने का निर्देश दिया। यदि कहीं कोई लॉकडाउन को तोड़ता नजर आएगा तो उसपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

पटना। बिहार में कोरोना के तीन मरीज और इससे एक युवक की मौत के बाद राज्य सरकार ने सूबे को लॉकडाउन करने के निर्देश 22 मार्च को दिया था। लेकिन 23 मार्च यानि की सोमवार को लॉकडाउन के पहले ही दिन राज्य भर से जो तस्वीरें सामने आईं उसने साफ बयान कर दिया की सरकार के निर्देश को अमल में लाने में प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से फेल रहा। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ते देख गुस्से में सरकार ने निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है और इसकी नाफरमानी करने वालों के खिलाफ बल प्रयोग करने की भी पुलिस को छूट दे दी है। 

सड़क पर उतरी पुलिस, जब्त किए 250 ऑटो
लॉकडाउन का असर नहीं होता देख सोमवार को पटना पुलिस सड़कों पर उतरी और कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन गाड़ियों को जब्त किया। इस दौरान बेवजह सड़क पर निकलने वालों के खिलाफ जुर्माना भी वसूला। इस दौरान पुलिस ने 250 ऑटो भी जब्त किए। इसके बावजूद एनएच-30 पर गाड़ियां चलती रहीं। सिटी एसपी ने लोगों से लॉकडाउन का मतलब समझने और की अपील की और इसका अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात की।  

आईपीसी की धारों में दर्ज होगा मुकदमा, होगा फाइन
सोमवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और लॉकडाउन को कड़ाई से अनुपालन कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस आईपीसी की धार 188, 299, 269, 270 और 271 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके उल्लंघन के दोषियों को तीन माह का जेल अथवा पांच हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

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