
रांची। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। इस मामले में शनिवार को बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 102 आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट ने इन सभी को फिजिकली उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इन सभी को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगी। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू को फिर जेल जाना पड़ सकता है। शनिवार को सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने मामले के अंतिम आरोपी की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की। हालांकि, इस मामले में आरोपी बनाए गए दो से तीन लोग ऐसे हैं, जिनकी मौत हो गई है और उनके परिवार की तरफ से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। जिसके कारण इनके नाम नहीं काटे गए हैं। इस मामले में लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा, डॉ. आरके शर्मा, ध्रुव भगत, 5 आइएएस, 30 पशु चिकित्सक, 6 अकाउंट और 56 आपूर्तिकर्ता आरोपी हैं।
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि डोरंडा ट्रेजरी में चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है। इसमें अवैध निकासी फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति, फर्जी रसीद के सहारे की गई है। इस मामले में ही पशुओं की ढुलाई के लिए स्कूटर, बाइक, ऑटो जीप आदि का प्रयोग किया गया था। इसमें आरोप है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन पशुपालन मंत्री के साथ सांठगांठ कर राजस्व की गड़बड़ी की है। सीबीआई ने शुरुआत में 170 लोगों को आरोपी बनाया था। लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है।
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