पेंशन लेने वालों बुजुर्गों को मिली बड़ी राहत, अब लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड

Published : Mar 22, 2021, 11:27 AM ISTUpdated : Mar 22, 2021, 11:28 AM IST
पेंशन लेने वालों बुजुर्गों को मिली बड़ी राहत, अब लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड

सार

अब केंद्र सरकार (Central Government) ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) लेने के लिए आधार कार्ड को स्वैच्छिक बना दिया है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को काफी राहत मिलेगी।  

बिजनेस डेस्क। अब केंद्र सरकार (Central Government) ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) लेने के लिए आधार कार्ड को स्वैच्छिक बना दिया है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को काफी राहत मिलेगी। इससे संबंधित नियम को नोटिफाई कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने अपने इंस्टेंट मैसेजिंग सॉल्यूशन ऐप 'संदेश' (Sandes) और सरकारी दफ्तरों में हाजिरी लगाने के लिए आधार वेरिफिकेशन को भी स्वैच्छिक कर दिया है। 

मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 18 मार्च को जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आधार की प्रामाणिकता स्वैच्छिक आधार पर होगी। साथ ही, यह भी कहा गया है कि इसका इस्तेमाल करने वाले सरकारी ऑर्गनाइजेशन्स को लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए दूसरे तरीके निकालने चाहिए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस मामले में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) को आधार कानून 2016, आधार नियमन 2016 और कार्यालय ज्ञापन के सथ ही UIDAI द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर और दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा।

कब शुरू की गई लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की शुरुआत तब की गई, जब बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए लंबी यात्रा कर पेंशन देने वाली एजेंसी के समक्ष मौजूद होना पड़ता था। इसके अलावा, वे जहां नौकरी करते रहे हैं, वहां से लाइफ सर्टिफिकेट लाना होता था और उसे जमा काराना होता था। डिजिटल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने की सुविधा के बाद पेंशनर्स के सामने खुद संबंधित ऑर्गनाइजेशन या एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं रह गई।

पेंशनर्स की शिकायत
कई पेंशनर्स ने इस मामले में शिकायत भी की थी कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें पेंशन मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके अंगूठे का निशान मेल नहीं खाने की वजह से भी पेंशन मिलने में दिक्कत होती थी। इसके लिए कुछ सरकारी ऑर्गनाइजेशन्स ने साल 2018 में वैकल्पिक तरीका निकाला था, वहीं अब इस अधिसूचना के जारी हो जाने के बाद आधार को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया।  
 

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